मध्य प्रदेश सरकार ने होली के मौके पर दो दिन का सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया है। 3 मार्च 2026 (मंगलवार) और 4 मार्च 2026 (बुधवार) दोनों दिन सरकारी कार्यालय, बैंकों और कई शैक्षणिक संस्थानों में अवकाश रहेगा।यह आदेश सरकारी अधिसूचना के तहत जारी किया गया है ताकि लोगों को छुट्टी और त्योहार दोनों का लाभ मिल सके।
क्यों दो दिन छुट्टी?
इस साल होलिका दहन और रंगों की धुलंडी पर तारीखों को लेकर कुछ भ्रम था — पर राज्य सरकार ने दोनों ही दिन अवकाश घोषित कर सभी को तैयारी का समय दे दिया है।
होली की असल तिथि
धार्मिक कैलेंडर (Drik Panchang) के अनुसार:
- होलिका दहन: 3 मार्च शाम/रात के समय
- रंग वाली होली (धुलंडी): 4 मार्च 2026 को पूरा दिन
यह वजह है कि त्योहार का असली रंग 4 मार्च को होता है, लेकिन कई जगह 3 मार्च को भी छुट्टी रखी जाती है।
शराब की दुकानें (ड्राई डे) — कब बंद रहेंगी?
होली के मद्देनज़र कई राज्यों में ड्राई डे (Dry Day) नियम लगाए जाते हैं।
हालाँकि मध्य प्रदेश सरकार ने आधिकारिक तौर पर शराब की दुकानें कब बंद रहेंगी का कोई अंतिम आदेश जारी नहीं किया है — लेकिन आमतौर पर होली के मुख्य दिन यानी:
✅ 4 मार्च (धुलंडी) को कई इलाकों में शराब की दुकानों को समयबद्ध या पूरी तरह बंद रखा जाता है ताकि शांति एवं कानून-व्यवस्था बनी रहे।
📍 ध्यान दें: दूसरे राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश और आसपास के जिलों में 4 मार्च तक शराब की दुकानें पूरी तरह बंद रखने का आदेश जारी है।
➡️ मध्य प्रदेश के लिए अंतिम निर्णय राज्य सरकार/आबकारी विभाग की अधिसूचना पर आधारित होगा, जो छुट्टी वाले दिनों में समयबद्ध ड्राई डे आदेश जारी कर सकते हैं।
बाकी महत्वपूर्ण बातें
बैंक और शेयर बाजार
- बैंक कई जिलों में 3 और 4 मार्च दोनों दिनों में बंद रह सकते हैं क्योंकि होली और धुलंडी का असर अलग-अलग जगहों पर पड़ता है।
- शेयर बाजार (जैसे NSE/BSE) इस साल 3 मार्च को Holi के कारण बंद रहेगा, जबकि 4 मार्च को सामान्य कारोबार शुरू होगा।
तैयारी के लिए टिप्स
✔️ अगर आपको सरकारी दफ्तर या बैंक में काम है तो 2 मार्च से पहले निपटा लें।
✔️ परिवार और दोस्तों के साथ रंग खेलने की प्लानिंग 4 मार्च को रखें।
✔️ शराब खरीद-फरोख्त से पहले स्थानीय नियम चेक करें — कई इलाकों में 4 मार्च तक ड्राई डे लागू रहता है।